शिकायत दर्ज़ करने के संबंध में  संदर्शिका


ऑनलाइन शिकायत

बहुधा पूछे गए प्रश्न

1. मुनाफाखोरी रोधी गतिविधि क्या है ? 

वस्तु�"ं �"र सेवा�"ं के आपूर्तिकर्ता�"ं को  दरों में गिरावट से हुए लाभ अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिले लाभ को प्राप्तकर्ता�"ं को दरों में आनुपातिक कमी के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य करना चाहिए।  
उपरोक्त विवरित मुनाफे को ग्राहक के पास स्वेछा से न पहुंचाने का परिणाम मुनाफाखोरी है। 


2. सीजीएसटी अधिनियम के तहत मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र कैसे कार्य करता है?

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 को मुनाफाखोरी-रोधी की शिकायतों की जांच �"र अधिनिर्णय लेने के लिए एक 3-स्तरीय योजना का आदेश दिया गया है।

1 मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण
2 रक्षोपाय महानिदेशालय 
3 राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समितियां �"र स्थायी समितियां


3. अनुवीक्षण समितियां �"र स्थायी समितियां किस प्रकार कार्य करती हैं?

जीएसटी परिषद राज्य �"र केंद्र सरकार दोनों के सदस्यों सहित एक स्थायी समिति का गठन कर सकती है। प्रत्येक राज्य एक राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति का गठन करेगी। इस समिति में विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सदस्य राज्य सरकार का �"र एक सदस्य केंद्र सरकार का नामांकित किया जाएगा। 
राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति देशी प्रकृति के सामान या सेवा�"ं की आपूर्ति से संबंधित एक आवेदन स्थायी समिति को को अग्रेषित करेगी, यदि वह प्रथमदृष्टया संतुष्ट है कि जीएसटी नियम 2017 के नियम 128 (2) के अधिनियम के अनुच्छेद 171 का उल्लंघन हुआ है।
यदि स्थायी समिति आपूर्तिकर्ता�"ं द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 171 के उल्लंघन से संतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में मामले को आगे की कार्यवाही �"र जांच हेतु रक्षोपाय महानिदेशालय भेज दिया जाएगा। [सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 12 9 (1)]
आवेदन की प्राप्ति की तिथि के दो माह के अंदर समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी। 


4. मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र में  रक्षोपाय महानिदेशालय की क्या भूमिका है? 


रक्षोपाय महानिदेशालय, मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र की  जांच शाखा है जो संबद्ध पक्ष को जांच के लिए बुला सकती है �"र उनसे प्रसंगोचित दस्तावेज़ भी मँगवा सकती है। जांच के दौरान वह तकनीकी विशेषज्ञ से भी मदद ले सकती है। [सीजीएसटी के नियम 132 नियम, 2017]
 स्थायी समिति से आवेदन प्राप्ति की तिथि के तीन माह के अंदर रक्षोपाय महानिदेशालय अपनी  जांच सम्पन्न करेगा। इस अवधि को �"र तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
[सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 12 9 (6)]



5. मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?

कोई भी उपभोक्ता एवं संगठन जो दरों में जीएसटी की दरों में कमी के बावजूद भी कीमतों में कमी न किए जाने को अनुभव कर रहा हो वह उचित प्रमाणों के साथ अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकता है।
कोई भी आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, थोक व्यापारी या फुटकर विक्रेता, जो दरों में कमी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वह 
उचित प्रमाणों के साथ अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकता है।



6. मैं मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?



1 �'नलाइन शिकायत की सुविधा:


शिकायतकर्ता नीचे दिये गए पते पर �'नलाइन शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं –

http://www.naa.gov.in/complaint.php


�'नलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश देखने के लिए यहां क्लिक करें-

http://www.naa.gov.in/page.php?id=guidelines-for-consumers


2 डाक द्वारा-


उपयोगकर्ता शिकायत को निम्नलिखित पर मेल कर सकते हैं-

Agencies

संस्थाएं

Mail-Id

मेल आई डी

Nature of the complaint


शिकायत की प्रकृति





Standing 

Committee


स्थायी समिति

sc.antiprofiteering@gov.in


sc.antiprofiteering@gov.in


Complaints of the nature of national-level


राष्ट्रीय स्तरीय शिकायतों की प्रकृति

State-Screening Committees


राज्य अनुवीक्षण समितियां


State-wise Mail-Ids:


राज्यवार मेल आई डी:


http://www.naa.gov.in/docs/SCREENING%20COMMITTEES_UPDATED.xlsx

Complaints of the nature of state-level or local


राज्य स्तरीय शिकायतों की प्रकृति

  1. By Post:

डाक द्वारा

Agencies


संस्थाएं

Postal-Addresses


डाक पता

National Anti-profiteering Authority


मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण

National Anti-profiteering Authority

Dept. of Revenue, Ministry of Finance


6th Floor, Tower One

Jeevan Bharati

Connaught Place

New Delhi-110 001.


मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

छठा तल , टावर एक

जीवन भारती

कनोट प्लेस

नई दिल्ली-110001

Directorate General of Anti-Profiteering


मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय


Directorate General of Anti-profiteering,

Dept. of Revenue, Ministry of Finance


2nd floor,

Bhai Veer singh sahitya sadan,

Bhai Veer singh marg,

Gole market, New Delhi -110 001.


मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय,

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

द्वितीय तल ,

भाई वीर सिंह साहित्य सदन,

भाई वीर सिंह मार्ग,

गोले मार्केट, नई दिल्ली- 110001



Standing Committee


स्थायी समिति

Directorate General of Anti-profiteering,

Dept. of Revenue, Ministry of Finance


2nd floor,

Bhai Veer singh sahitya sadan,

Bhai Veer singh marg,

Gole market, New Delhi -110 001.


मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय,

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

द्वितीय तल ,

भाई वीर सिंह साहित्य सदन,

भाई वीर सिंह मार्ग

गोले मार्केट, नई दिल्ली- 110001








7. मुनाफाखोरी के विरुद्ध अपनी शिकायत की स्थिति मैं कैसे जान सकता हूं?

शिकायतकर्ता नीचे दिये गए पते पर संपर्क कर सकते है:

रक्षोपाय महानिदेशालय 
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,
दूसरी मंज़िल,
भाई वीर सिंह साहयता सदन,
भाई वीर सिंह मार्ग,
गोल मार्केट, नई दिल्ली -110 001
दूरभाष: 011- 2374 1544,
       011- 2374 1542,
ईमेल- dgsafeguards@nic.in

मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की वेबसाइट पर �'नलाइन शिकायत-ट्रैकिंग की सुविधा 



8. क्या मैं मुनाफाखोरी के खिलाफ की गई अपनी शिकायत के आधार पर अपनी राशि को पुनर्प्राप्त करने के योग्य हूं?

सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 127 के अधीन, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, दोषी को प्राप्तकर्ता को कीमतों के समकक्ष आनुपातिक कटौती करते हुए एवं अधिक राशि जमा करने की तिथि से लेकर लौटने की तिथि तक 18 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ लौटने के लिए बाध्य करती है। 
केवल प्रापक ही राशि प्राप्त करने के लिए योग्य है।




9. क्या मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देगा ?
अगर इस तरह की संबद्ध पार्टियों से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है, तो प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित पार्टियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा [सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 133 (2) के तहत)

10. उपभोक्ता कल्याण निधि क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 57 �"र 58 के तहत एक अलग फंड तैयार किया गया है जिसका उपयोग देश के उपभोक्ता�"ं के कल्याण के लिए किया जाएगा।
वसूली हुई राशि, ब्याज सहित यदि पात्र व्यक्ति के संदर्भ में वापस न की जा सके अथवा वह उसका दावा न करें अथवा पत्र व्यक्ति की पहचान न की जा सके,ऐसी स्थिति में, वसूली हुई राशि उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करवा दी जाएगी । 


Last updated on 02.04.2018
अंतिम उद्दिनांकित  02.04.2018