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राजस्व सचिव, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2019 को मुनाफाखोरी-रोधी पर राज्य अनुवीक्षण समितियों की पुनरीक्षण बैठक का आयोजन ।

Posted on: November 22, 2019 | Back | Print

भारत सरकार के राजस्व सचिवडॉ ए.बीपांडे(आईएएसद्वारा दिनांक 21 नवंबर 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुनाफाखोरी-रोधी पर राज्य अनुवीक्षण समितियों की पुनरीक्षण बैठक की अध्यक्षता

बैठक में भारत सरकार के अध्यक्ष (राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरणएवं भारत सरकार के पदेन सचिव श्री बी.एन.शर्मा,सीबीआईसी के अध्यक्षश्री पी.केदासऔर सदस्य (जीएसटी)सीबीआईसी श्री एस.एमभटनागरकी गरिमामई उपस्थिती थी।

की गई 

बैठक मेंतकनीकी सदस्य (एनएएश्री जे.सीचौहान,तकनीकी सदस्य (एनएएश्रीमती आर.भाग्यदेवीतकनीकी सदस्य (एनएए)श्री अमंद शाहमुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के महानिदेशकश्री .पीदाधीचमुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के अपर महानिदेशकश्री राकेश गोयलऔर उनकी टीमवस्तु एवं सेवा करके सभी प्रधान मुख्य आयुक्त मुख्य आयुक्तऔर अनुवीक्षण समिति के सभी सदस्यों के साथ एसजीएसटी के सभी सीसीटी द्वारा भाग लिया गया।

 

बैठक मेंराजस्व सचिव द्वारा सभी राज्य अनुवीक्षण समितियों के मुनाफाखोरी-रोधी के संबंध में कार्य निष्पादनकी जांच की गई और उनसे संबंधित मुद्दों के क्रियान्वयन पर विचार किया गया।

राजस्व सचिव द्वारा निर्देश दिये गए कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुनाफाखोरी-रोधी के प्रावधानों का पालन न करने की किसी भी शिकायत को समितियों द्वारा समय पर और उचित तरीके से प्रथमदृष्टया(link is external)(link is external)देखा जाना चाहिए।

उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर परिषद30.04.2019 द्वारा अनुमोदित मानक परिचालनपदत्ति(एसओपीका सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दियाताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर के दरों में कमी या आईटीसी के लाभ को उपभोक्ताओं को आनुपातिक रूप से दिया जा रहा है।

इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि राज्य अनुवीक्षण समितियों को शिकायत की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है।