राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण जीएसटी कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय की अनुचित लाभ बनाने वाली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने हेतु गठित किया गया है। प्राधिकरण का प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि, जीएसटी परिषद द्वारा माल �"र सेवा�"ं पर जीएसटी की दरों में कटौती �"र कर समंजन की आगत में आनुपातिक परिवर्तन का फायदा मौलिक उपभोक्ता �"र प्रापक को क्रमशः, आपूर्तिकर्ता�"ं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से हो रहा है अथवा नहीं।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन की संकल्पना बाईस तारीख को जीएसटी परिषद द्वारा बड़ी संख्या में वस्तु�"ं की कीमतों में कमी करने के संबंध में गुवाहाटी में आयोजित बैठक में हुई। बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा 200 से अधिक वस्तु�"ं की कीमतें घटाई गईं जिसमें माल एवं सेवाएँ भी सम्मिलित हैं। इससे कीमतों में गिरावट को प्रभावशाली ढंग से कारगर बनाया गया। जारोरी बात यह है कि, उपभोक्ता�"ं का मुनाफा तब ही संभव होगा जब व्यापारी संबन्धित वस्तु�"ं पर अविलंब छूट प्रदान करें।
प्राधिकरण का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारी उपभोक्ता से जीएसटी के नाम पर अधिक मूल्य की मांग करके अनुचित लाभ तो नहीं कमा रहे हैं। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व इस प्रकार की मुनाफाखोरी का पता लगाकर उसकी जांच करना �"र ऐसे व्यापारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करना है, जिसमें लाइसेंसे रद्द करने का भी प्रावधान है।
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के चार तकनिकि सदस्य, हर राज्य की स्थायी एवं अनुवीक्षण समितियां �"र केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के साथ मिलकर मुनाफाखोरी-रोधी मोर्चे पर साथ काम करेंगे ।
हम अपने फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखने की उम्मीद रखते हैं �"र साथ ही उद्योग एवं व्यापारियों को अग्रसक्रीय होते हुए समझाने का प्रयत्न करेंगे की वह उपभोक्ता�"ं को लाभ पहुंचाने हेतु प्रयासरत्त रहें।
बी एन शर्मा
अध्यापक महोदय,
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-शहतीर प्राधिकरण